Vipulam Welfare Foundation Rules & Regulations

सेवा • संवेदना • सशक्तिकरण

Vipulam Welfare Foundation Rules

नियम 1: Vipulam Welfare Foundation की स्थापना समाज के वंचित, जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पशु संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है।

यह संस्था बिना किसी भेदभाव के बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीब परिवारों, दिव्यांग व्यक्तियों एवं बेसहारा पशुओं के कल्याण हेतु कार्य करती है।

सरकारी, अर्ध-सरकारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, व्यवसायी, गृहिणी, छात्र-छात्राएं एवं समाजसेवी व्यक्ति संस्था की सदस्यता ले सकते हैं।

संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा-भाव से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। सदस्यता हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

सदस्यता प्राप्त करने की आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष तक निर्धारित है। संस्था की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सदस्यता ली जा सकती है। सभी सदस्यों से वार्षिक स्वैच्छिक सहयोग अपेक्षित है।

नियम 1(A): दिनांक 01/01/2025 से Vipulam Welfare Foundation में सदस्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु सीमा पूर्ण होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।


नियम 2: संस्था के कार्यों को निरंतर संचालित करने हेतु सभी सदस्यों से वार्षिक स्वैच्छिक सहयोग लिया जाएगा। सहयोग करने के पश्चात सदस्य को अपने प्रोफाइल में ट्रांजेक्शन विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।


नियम 3: सभी सदस्यों को संस्था द्वारा संचालित आधिकारिक WhatsApp माध्यमों से जुड़कर सूचनाओं से अपडेट रहना अनिवार्य होगा। सूचना न मिलने की स्थिति में संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।


नियम 4: Vipulam Welfare Foundation द्वारा एकत्रित सहयोग राशि का उपयोग शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहयोग, महिला सशक्तिकरण, आपदा राहत, पशु संरक्षण एवं सामाजिक सेवा कार्यों में किया जाएगा। सभी सहायता पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाएगी।


नियम 5: किसी भी सहायता या योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य का न्यूनतम निर्धारित अवधि तक सक्रिय एवं वैध होना आवश्यक है। संस्था द्वारा समय-समय पर पात्रता शर्तों में संशोधन किया जा सकता है।


नियम 6: यदि कोई सदस्य संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करता है अथवा सहयोग दायित्वों का पालन नहीं करता, तो उसकी सदस्यता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त की जा सकती है।


नियम 7: संस्था से संबंधित जानकारी, सहायता या सुझाव हेतु सदस्यों को आधिकारिक संपर्क माध्यमों का ही उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी से बचना अनिवार्य है।


नियम 8: Vipulam Welfare Foundation के सभी निर्णय प्रबंधन समिति द्वारा लिए जाएंगे और वही अंतिम एवं मान्य होंगे। किसी भी सहायता पर कानूनी दावा मान्य नहीं होगा।


नियम 9: यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक सहयोग राशि भेज दी जाती है, तो सत्यापन के उपरांत राशि लौटाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु इसकी पूर्ण गारंटी संस्था नहीं लेती।


नियम 10: यदि कोई सदस्य लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है अथवा संस्था के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। पुनः सदस्यता हेतु नई प्रक्रिया अपनानी होगी।

सेवा : संवेदना : सशक्तिकरण

“किसी भी निर्णय, सहायता, पात्रता या योजना के संबंध में Vipulam Welfare Foundation की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई नियमावली ही अंतिम एवं मान्य मानी जाएगी।”

नोट:

  • 1. भविष्य में Vipulam Welfare Foundation द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों, तथा आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए अलग से नियम एवं पात्रता तय की जाएगी।
  • 2. भविष्य में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कौशल विकास (Skill Development) से संबंधित योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी, ताकि बच्चों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
  • 3. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत स्वरोजगार, सिलाई-कढ़ाई, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाएं भी चरणबद्ध रूप से लागू की जाएंगी।
  • 4. पशु कल्याण (Animal Rescue & Care) के लिए बीमार, घायल एवं बेसहारा पशुओं के उपचार, भोजन एवं संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

बेटी विवाह सहायता योजना की नियमावली

Vipulam Welfare Foundation Rules

नियम 1: Vipulam Welfare Foundation द्वारा सामाजिक सहयोग की भावना को सशक्त करने हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2025 से “बेटी विवाह सहायता योजना” प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है।

इस योजना में पात्रता हेतु सदस्य का Vipulam Welfare Foundation से न्यूनतम 2 वर्ष तक जुड़ा होना आवश्यक है। बेटी के लिए अलग से लॉक-इन पीरियड अनिवार्य नहीं होगा।

12 अक्टूबर 2025 के बाद सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए लॉक-इन पीरियड 4 वर्ष निर्धारित किया गया है।

योजना का लाभ केवल वैधानिक एवं सक्रिय सदस्यों को ही प्रदान किया जाएगा।

नियम 2: सदस्य द्वारा सदस्यता तिथि से योजना में आवेदन की तिथि तक कम से कम 90% अवसरों पर सहयोग किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित सहयोग पूरा न होने की स्थिति में सदस्य योजना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
नियम 3: इस योजना में वही सदस्य पात्र होंगे जिनकी सदस्यता Vipulam Welfare Foundation में पूर्णतः वैधानिक एवं सक्रिय है। दिवंगत सदस्य के परिवार की स्थिति में भी वैधानिकता अनिवार्य रहेगी।
नियम 4: बेटी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद संबंधित सदस्य को अगले 10 वर्षों तक संस्था की योजनाओं में न्यूनतम 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य होगा। सहयोग न करने की स्थिति में अन्य सभी योजनाओं से स्वतः अपात्रता लागू हो जाएगी।
नियम 5: इस योजना के अंतर्गत किसी सदस्य की अधिकतम 2 जैविक पुत्रियाँ ही आर्थिक सहायता हेतु पात्र होंगी।
नियम 6: जिस बेटी के विवाह हेतु सहायता चाहिए, उसका Vipulam Welfare Foundation की सदस्य होना अनिवार्य है, जिससे बाल विवाह की संभावना को रोका जा सके।
  • (A) यदि बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, तो उसका सदस्य बनना एवं 90% सहयोग करना अनिवार्य होगा।
  • (B) यदि सदस्यता के समय बेटी की आयु 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष पूर्ण होते ही सदस्यता एवं सहयोग अनिवार्य होगा।
नियम 7: इस योजना में प्रति सदस्य न्यूनतम ₹51 तक का सहयोग निर्धारित है। परिस्थितियों एवं सदस्य संख्या के अनुसार राशि में परिवर्तन का अधिकार Vipulam Welfare Foundation के पास सुरक्षित रहेगा।
नियम 8: यदि कोई सदस्य बेटी विवाह सहायता योजना में सहयोग नहीं करता है, तो उसकी सामान्य सदस्यता प्रभावित नहीं होगी, परंतु दिवंगत सदस्य के परिवार हेतु सहयोग करना अनिवार्य रहेगा।
नियम 9: संस्था द्वारा सहयोग राशि सीधे बेटी के पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह सहयोग पूर्णतः नैतिक एवं सामाजिक आधार पर होगा, इस पर किसी भी प्रकार का न्यायिक या कानूनी दावा मान्य नहीं होगा।
नियम 10: विवाह तिथि से कम से कम 35 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है, ताकि सत्यापन एवं सहायता प्रक्रिया समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से की जा सके।
  • (A) यह नियम 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।
नियम 11: यदि बेटी के माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो उसका जैविक भाई Vipulam Welfare Foundation में सदस्यता लेकर, निर्धारित लॉक-इन पीरियड एवं 90% सहयोग पूर्ण करने के पश्चात अपनी बहन के विवाह हेतु सहायता प्राप्त कर सकेगा।

इस स्थिति में जैविक संबंध एवं माता-पिता के निधन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह नियम दिनांक 12/10/2025 से लागू होगा।